उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने ट्रेनों में अनाधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया

नई दिल्ली। मंडल रेल प्रबंधक, दिल्ली के निर्देशानुसार रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की  जो अनधिकृत रूप से ट्रेनों की अलार्म चेन खींचकर ट्रेनों के परिचालन को बाधित करते हैं। जनवरी 2023 में दिल्ली मंडल की रेलवे सुरक्षा बल टीम ने 510 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए तथा रेलवे अधिनियम की धारा 141 (अनाधिकृत रूप से ट्रेन की चेन खींचने) के तहत कार्यवाही की। माननीय न्यायालय द्वारा 273 व्यक्तियों पर 1,57,400/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। फरवरी 2023 में, दिल्ली मंडल की रेलवे सुरक्षा बल टीम ने 412 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए तथा रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्यवाही की। माननीय न्यायालय द्वारा 142 व्यक्तियों पर 88,800/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
इसी क्रम में, रेलवे सुरक्षा बल /दिल्ली द्वारा  माह मार्च 2023 में दिनांक 06.03.2023 तक 105 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें से 13 व्यक्तियों पर माननीय न्यायालयों द्वारा 10,400/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।मंडल रेल प्रबंधक  डिम्पी गर्ग  ने कहा कि इस अभियान को और तेज किया जाएगा और ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपनी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले स्टेशन पर पहुंचें।